Basti News: बीमा कंपनी व एसबीआई पर 65000 रुपये हर्जाना
Basti News: बस्ती में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को पूर्ण बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। एक शिकायत के अनुसार, एक नागरिक ने SBI लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 साल में जमा किये गए पैसे के बदले गलत तरीके से कम परिपक्वता राशि दिखाई गई। अदालत ने बीमा कंपनी को 65,000 रुपये हर्जाना भी दिया।

Basti News: बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने परिपक्वता राशि से कम भुगतान करने पर बीमा कंपनी को पूर्ण बीमा धनराशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी व बैंक पर 65000 रुपये हर्जाना भी लगाया है। हर्रैया क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने अनिल दत्त चतुर्वेदी एडवोकेट के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा केशवपुर के प्रोत्साहन पर लिया था। 50000 रुपये वार्षिक किस्त पांच साल जमा करने पर 336000 परिपक्वता राशि मिलने का आश्वासन दिया गया था।
संपूर्ण किस्त जमा की गई, परंतु जब भुगतान की बारी आई तो 250000 जमा राशि में से 14102 रुपया कम जमा दिखाया गया। परिपक्वता राशि 336000 में से एक लाख 102 रुपए कम दिखाया गया। संपूर्ण राशि का भुगतान न करने पर मुकदमा दाखिल किया। अदालत ने कहा कि उपभोक्ता को पूर्ण परिपक्वता राशि प्राप्त करने का अधिकार है और बीमा कंपनी व बैंक 65 हजार रुपए हर्जाना देने के पात्र हैं।


