पेट्रोल पंप मालिक समेत चार के खिलाफ नामदज हत्या का एफआईआर
बस्ती में हर्दिया बुजुर्ग स्थित पेट्रोल-पंप कर्मी अमित कुमार की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि पंप मालिक और अन्य ने अमित को कुछ खिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बस्ती। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के हर्दिया बुजुर्ग स्थित पेट्रोल-पंप कर्मी की मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि पंपकर्मी को पंप मालिक समेत अन्य लोगों ने मिलकर कुछ खिला-पिला दिया। इसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रकरण में कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। कोतवाल मोतीचंद राजभर ने बताया कि तहरीर के आधार पर पंप मालिक ब्रम्हाकांत सागर, गीता भारती, मैनेजर राधेश्याम और सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
कोतवाली क्षेत्र के बसिया निवासी मृतक अमित कुमार राजभर पुत्र राजाराम हर्दिया बुजुर्ग स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता था। मां सुभावती ने तहरीर में आरोप लगाया है कि गत 28 फरवरी को उसे आरोपितों ने मिलकर कुछ खिला-पिला दिया, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अमित की मौत के बाद आक्रोशित परिजन शव को पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचे थे और यहां धरना-प्रदर्शन किया था।सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट न होने के कारण बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया गया था। प्रकरण में मुकदमा दर्ज न किए जाने के बाद परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की जांच निरीक्षक ऋतुन्जय यादव को सौंपी गई है।
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