कोडीन कफ सिरप के आरोपी भोला को रिमांड पर भेजा
Basti News - बस्ती के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोडिन कफ सिरप मामले में अभियुक्त भोला जायसवाल की न्यायिक रिमांड को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कंपनी का संचालन किया। अदालत ने उसे 2 जून से 15 जून तक रिमांड पर रखने का आदेश दिया है।

बस्ती, निज संवाददाता। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/(एफटीसी द्वितीय), बस्ती मीनाक्षी सोनकर की अदालत में कोडिन कफ सिरप मामले के अभियुक्त भोला जायसवाल को कोतवाली पुलिस ने हाजिर किया। अदालत ने विपक्षी की दलीलों को खारिज करते हुए अभियुक्त की न्यायिक रिमांड की पुलिस की याचना को स्वीकार्य कर लिया। अभियुक्त भोला जायसवाल वाद में थाना कोतवाली पुलिस ने उसे न्यायालय में हाजिर किया। विवेचक ने भोला जायसवाल को वारंट बी के तहत थाने से रिमांड प्रार्थना-पत्र मय केस डायरी, नकल रपट, नकल चिक व अन्य दीगर कागजात प्रस्तुत करते हुए न्यायिक रिमांड की याचना की। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने रिमांड पर आपत्ति करते हुए कहा कि प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया गया है।
पुलिस साजिश के तहत फंसाया गया है। सिरप बेचने का अधिकार भारत सरकार से प्राप्त है और प्रार्थी उक्त सिरप का सुपर स्टाकिस्ट है। प्रार्थी ने उक्त सीरप को उन व्यक्तियों को बेचा जिसे भारत सरकार ने ड्रग लाइसेंस जारी किया है। प्रार्थी नामजद नहीं है। नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त भोला जायसवाल का नाम दौरान विवेचना अन्य अभियुक्तों व गवाहों के बयानों से प्रकाश में आया है। कंपनी के प्रपत्रों की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने कंपनी चलाने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा माल स्टाक करने के लिए जमीन की फर्जी लीज बनवाई। भोला जायसवाल पर असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रग्स रांची ने एफआईआर दर्ज कराई है। प्रभावी विवेचना के लिए अभियुक्त का रिमांड पर लिया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने आरोपी भोला जायसवाल की रिमांड दो जून से 15 जून तक स्वीकृत किया जाता है। 15 जून को अभियुक्त को तलब किया है।
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