कोरोना : मनमानी कीमत वसूली तो होगी एफआईआर, जाएंगे जेल
जिले में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री में मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाया है और थोक व...
जिले में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री में मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाया है और थोक व फुटकर भाव की सूची भी जारी कर दिया है।
पूर्ण लॉकडाउन के दौरान पहली मई को आमजन को दैनिक प्रयोग की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए दरों का पुनर्निर्धारण किया गया था। धीरे-धीरे इसका अनुपालन बंद हो गया था। इधर मनमानी कीमत वसूलने की शिकायतें मिलीं और और दो दिनों के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन भी घोषित हो गया। डीएम आशुतोष निरंजन ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोबारा दरों का निर्धारण कर दिया है और इसके तत्काल अनुपालन व निगरानी का आदेश जारी किया है।
यह है नया रेट
जिला प्रशासन से जारी सूची के अनुसार आटा का थोक भाव 22 से 25 रुपये प्रति किग्रा व फुटकर मूल्य 23 से 26 रुपये, गेहूं प्रति कुं.1950 से 2000 थोक भाव व फुटकर 2150 से 2250, मोटा चावल 20 से 22 थोक व 23 से 25 फुटकर, अरहर दाल 80 से 90 थोक व 85 से 95 फुटकर, मटर दाल 55 से 60 थोक व फुटकर 60 से 65, चना दाल 55 से 60 थोक व 60 से 65 फुटकर, उड़द दाल 100 से 140 थोक व 115 से 150 फुटकर, मसूर की दाल 62 से 68 थोक व 65 से 72 फुटकर, चीनी 33 से 34 थोक व 35 से 38 फुटकर, नमक 15 से 18 थोक व 17 से 20 फुटकर, सरसो तेल 95 से 115 थोक व 105 से 125 फुटकर, राजमा 95 से 110 थोक व 110 से 120 रुपये निर्धारित किया गया है।
निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वाले के खिलाफ तत्काल महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा।
- रमन मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी बस्ती
