चार हजार लोगों ने अब तक नगर पालिका में जमा किया कर

Feb 12, 2026 12:38 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News - बस्ती नगर पालिका परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में गृहकर और जलकर की दरों में बड़ा बदलाव किया है। नई नियमावली के तहत कर निर्धारण प्रक्रिया लागू की गई है। न्यूनतम मासिक टैक्स 55 पैसे और अधिकतम 1.20 रुपये निर्धारित किया गया है। ईओ ने भवन स्वामियों से बकाया कर 31 मार्च से पहले जमा करने की अपील की है।

चार हजार लोगों ने अब तक नगर पालिका में जमा किया कर

बस्ती, निज संवाददाता। नगर पालिका परिषद में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गृहकर और जलकर की दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार की नई नियमावली के तहत छह माह में कर निर्धारण प्रक्रिया लागू कर दी गई है। वर्ष 2012 के बाद पहली बार नई दरें प्रभावी की गई हैं, जबकि नगर पालिका अधिनियम में प्रत्येक दो वर्ष में कर संशोधन का प्रावधान है। नई दरों के अनुसार न्यूनतम मासिक टैक्स निर्धारित किया गया है, जिससे भवन स्वामियों को राहत मिलने की उम्मीद है। पालिका प्रशासन का कहना है कि इससे एक ओर जहां कर प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, वहीं नगर पालिका की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

अब तक लगभग 4000 उपभोक्ताओं ने नई दरों के तहत कर जमा कर दिया है, जबकि करीब 300 भवन स्वामियों ने आपत्तियां दर्ज कराते हुए बिल जमा किया है। नई नियमावली के तहत कर निर्धारण बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। पहले कर वृद्धि के संबंध में बोर्ड की सहमति आवश्यक होती थी, लेकिन अब यह अधिकार अधिशासी अधिकारी (ईओ) को दे दिया गया है। ईओ अंगद गुप्ता ने बताया कि वार्ड के भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम मासिक किराया दर निर्धारित करने के लिए अधिशासी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य निकायों की तुलना में नगर पालिका परिषद बस्ती में कर की दरें काफी कम हैं। बस्ती में न्यूनतम दर 55 पैसे और अधिकतम दर 1.20 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि नगर पालिका गोंडा में न्यूनतम 1.25 रुपये और अधिकतम 2.30 रुपये, आजमगढ़ में न्यूनतम 1.75 रुपये और अधिकतम 3.50 रुपये, देवरिया में न्यूनतम 55 पैसे और अधिकतम 2.25 रुपये तथा नगर पंचायत बभनान (बस्ती) में न्यूनतम 50 पैसे और अधिकतम 1.50 रुपये की दर लागू है। इस बाबत ईओ ने कहा कि बस्ती में कर दरें जनहित को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। कर से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने भवन स्वामियों से 31 मार्च से पहले बकाया कर जमा करने की अपील की है। निर्धारित तिथि के बाद भुगतान करने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कर जमा करना होगा।

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