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युवती ने कोर्ट में प्रेमी के घर जाने की जताई इच्छा

विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शकील अहमद खान की विशेष अदालत ने लव मैरिज करने वाली दलित युवती को बालिग मानते हुए उसे स्वेच्छा पर जाने का आदेश दिया है। विशेष अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के इस प्रकरण में...

युवती ने कोर्ट में प्रेमी के घर जाने की जताई इच्छा
हिन्दुस्तान टीम,बरेलीSat, 25 May 2019 02:17 AM
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शकील अहमद खान की विशेष अदालत ने लव मैरिज करने वाली दलित युवती को बालिग मानते हुए उसे स्वेच्छा पर जाने का आदेश दिया है। विशेष अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के इस प्रकरण में विवेचक सीओ को पुलिस सुरक्षा में दलित युवती को उसकी मर्जी के मुताबिक छोड़ने का आदेश दिया है।

भोजीपुरा क्षेत्र के एक गांव की दलित युवती का प्रेम-प्रसंग गांव के अजय गंगवार से चल रहा था। बीते अप्रैल में दलित युवती उसके साथ चली गई थी। उसने बीती 28 अप्रैल को दिल्ली में अजय के साथ शादी कर ली। युवती के परिजनों ने प्रेमी अजय गंगवार और उसके परिजनों के खिलाफ अपहरण और दलित उत्पीड़न के आरोप में थाना भोजीपुरा में एफआईआर दर्ज करा दी। इस दलित युवती ने अदालत में कलमबंद बयान देकर अपने प्रेमी के घर जाने की इच्छा जताई थी। शुक्रवार को इस प्रकरण में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शकील अहमद खान की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी प्रेमी की ओर से अधिवक्ता अब्दुल शाहिद खान ने युवती को रिलीज करने की अर्जी दी। दलित युवती के कलमबंद बयानों को देखते हुए विशेष अदालत ने उसे स्वेच्छा पर पुलिस सुरक्षा में छोड़े जाने का आदेश दिया है।

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