तत्कालीन एसपी ट्रैफिक पर हमले के केस में हुई बहस
Bareily News - बरेली में एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर जानलेवा हमला करने के मामले में सोमवार को आरोपी सिपाहियों के अधिवक्ता ने अपना बचाव प्रस्तुत किया। विशेष कोर्ट ने शेष बहस के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है।...

तत्कालीन एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर जानलेवा हमला कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के चर्चित मामले में सोमवार को आरोपी सिपाहियों के अधिवक्ता ने अपने बचाव में बहस की। विशेष कोर्ट ने शेष बहस के लिए 13 फरवरी की तारीख नियत की है। विशेष लोक अभियोजक मनोज बाजपेई ने बताया कि 3 सितंबर 2010 को बरेली में तैनात एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना को सूचना मिली थी कि नकटिया के पास पुलिस कर्मी ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। एसपी ट्रैफिक तुरंत मौके पर पहुंचीं। उन्हें देखकर सिपाही कार में बैठकर भाग निकले। एसपी ट्रैफिक ने कार ड्राइव कर भाग रहे सिपाही मनोज का कॉलर पकड़कर उसे रोकना चाहा तो उसने कार दौड़ा दी। इससे एसपी काफी दूर तक घिसटती हुई गयी थीं। इस प्रकरण में वसूली कर रहे सिपाही मनोज, रविंद्र, रवेंद्र और एक सिपाही के टेंपू चालक भाई धर्मेंद्र के खिलाफ जानलेवा हमले, सरकारी कार्य में बाधा डालने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस चर्चित प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज बाजपेई बीती तारीख पर बहस कर आरोपियों को कड़ी सजा देने को दलीले दे चुके हैं। सोमवार को एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना के निजी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बरेली कोर्ट में बहस करने पहुंचे। उनकी बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस शुरू की। शेष बहस के लिए विशेष कोर्ट ने अब 13 फरवरी की तारीख नियत की है।
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