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छात्रों को शिक्षा के साथ कानून का ज्ञान जरूरी

किशोर के सरंक्षण और विकास को सरकार ने नये कानून बनाए हैं। इसलिए छात्र को शिक्षा के साथ कानून का ज्ञान जरूर होना चाहिए। कानून की जानकारी से ही छात्र और नागरिक को उनके अधिकार मिल सकेंगे। छात्रों का...

छात्रों को शिक्षा के साथ कानून का ज्ञान जरूरी
हिन्दुस्तान टीम,बरेलीTue, 29 Aug 2017 07:44 PM
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किशोर के सरंक्षण और विकास को सरकार ने नये कानून बनाए हैं। इसलिए छात्र को शिक्षा के साथ कानून का ज्ञान जरूर होना चाहिए। कानून की जानकारी से ही छात्र और नागरिक को उनके अधिकार मिल सकेंगे। छात्रों का दायित्व है कि वह कानून का ज्ञान स्वयं ग्रहण करके दूसरों को भी कानूनी ज्ञान दे। यह कहना है सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह का। वे त्रिवटीनाथ सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में बोल रहे थे। विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंगलवार को शिविर का आयोजन किया। मुख्य अतिथि सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह ने छात्रों को संविधान, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य के साथ किशोर अधिनियम के बारे में बारीकी से जानकारी दी। छात्रों को बताया कि शिक्षा के साथ ही कानूनी ज्ञान अतिआवश्यक है। जब व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है तब उसका शोषण नहीं हो सकता है। शिविर में अधिवक्ता ओमकार सिंह, शान्तनु रोहतगी, महेश चंद्र शर्मा, शशीकांत मोदी ने भी विचार व्यक्त किये। शिविर का संचालन संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य वंशीधर पांडेय ने किया।

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