
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को दो फरवरी से होंगे ऑनलाइन आवेदन
Bareily News - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। बरेली में 1861 निजी स्कूलों में अलाभित समूह के बच्चों को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक में नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निजी, गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश को समय-सारिणी जारी कर दी गई है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बरेली जिले के 1861 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत अलाभित समूह, दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक में नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा। बीएसए डॉ. विनीता ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन, लॉटरी तथा नामांकन के माध्यम से पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी।
प्रथम चरण में आवेदन दो से 16 फरवरी तक होंगे, लॉटरी 18 फरवरी को निकाली जाएगी और 20 फरवरी तक नामांकन आदेश जारी किए जाएंगे। द्वितीय चरण में आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक, लॉटरी नौ मार्च को तथा तृतीय चरण में आवेदन 12 से 25 मार्च तक, लॉटरी 27 मार्च 2026 को होगी। निर्देशों में सभी जनपदों में निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों की मैपिंग और पंजीकरण, ब्लॉकवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तथा आरटीई हेल्पडेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारी कार्यालय, बीएसए कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों और ब्लॉक कार्यालयों में अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन में सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही आय, निवास, जाति एवं जन्म प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी आवंटित बच्चों का प्रवेश 11 अप्रैल तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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