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कलक्ट्रेट रिकार्ड रूम में खतौनी खुरचने के प्रकरण में पांच की जमानत खारिज

कलक्ट्रेट रिकार्ड रूम के अंदर खतौनी खुरचकर अपने पूर्वजों के नाम लिखने के चर्चित प्रकरण में अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से साफ इंकार कर दिया। न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता की अदालत ने...

कलक्ट्रेट रिकार्ड रूम में खतौनी खुरचने के प्रकरण में पांच की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,बरेलीSat, 27 Oct 2018 10:54 PM
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कलक्ट्रेट रिकार्ड रूम के अंदर खतौनी खुरचकर अपने पूर्वजों के नाम लिखने के चर्चित प्रकरण में अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से साफ इंकार कर दिया। न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता की अदालत ने दोनों पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी वाहिद बेग, ताहिर बेग, मो.बेग, आसिफ बेग व जाहिद बेग की जमानत अर्जियां खारिज कर दी।एडीजीसी अखिलेश सक्सेना ने बताया कि कस्बा फतेहगंज पूर्वी की हजारों बीधा वेशकीमती जमीन के रिकार्ड में हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया था।

जांच के बाद खुलासा हुआ था कि कलक्ट्रेट के रिकार्ड रूम के कर्मचारियों की मिली भगत से कस्बा फतेहगंज पूर्वी के जमीदार परिवार के लोगों ने असली मालिकों के नाम खुरचकर अपने पूर्वजों के नाम कस्बा की वेशकीमती जमीन के पुराने रिकार्ड में लिख दिये हैं। जांच के बाद इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी राजस्व अरूणमणि तिवारी ने कोतवाली पुलिस ने बीते वर्ष रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप थाा कि कस्बा फतेहगंज पूर्वी की वेशकीमती जमीनों के राजस्व रिकार्ड में असली मालिकों के नाम खुरचकर उनके स्थानों पर हामिद बेग, नाजिम बेग और आबिद बेग के दर्ज कर दिये गये थे। इस प्रकरण में आरोपी वाहिद बेग, ताहिर बेग, मो.बेग, आसिफ बेग व जाहिद बेग, शाहिद बेग और फैय्याज बेग के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

विवेचना में रिकार्ड रूम के कर्मचारी विनोद कुमार, आरके, सैली का नाम भी प्रकाश में आया था। कोतवाली पुलिस ने बीते वर्ष मुख्य आरोपी शाहिद बेग और फैय्याज बेग को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कई माह जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शाहिद बेग और फैय्याज बेग की रिहाई हो सकी थी। इस चर्चित प्रकरण में फरार चल रहे कस्बा फतेहगंज पूर्वी के मोहल्ला मुगलान के वाहिद बेग, ताहिर बेग, मो.बेग, आसिफ बेग व जाहिद बेग ने हाईकोर्ट के एक आदेश के साथ बीते नौ अक्टूबर को बरेली की अदालत में सरेंडर कर अंतरिम जमानत की गुहार की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर सभी को जेल भेज दिया था।अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पांचों आरोपियों ने अदालत में अर्जी दायर करके जमानत की गुहार की थी। आरोपियों की जमानत अर्जियों पर न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता की अदालत में सुनवाई हुई।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों की वृद्धावस्था का हवाला देकर जमानत पर रिहा करने की गुहार की थी। वहीं एडीजीसी अखिलेश सक्सेना ने आरोपियों की जमानत अर्जी का डटकर विरोध किया था। मामले की गंंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता की अदालत ने वाहिद बेग, ताहिर बेग, मो.बेग, आसिफ बेग व जाहिद बेग की जमानत अर्जियां खारिज कर दी।

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