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फर्जी प्रपत्र बनाकर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बचाने में दो की जमानत खारिज

फर्जी प्रपत्र बनाकर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बचाने में दो की जमानत खारिज फर्जी प्रपत्र बनाकर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बचाने में दो की जमानत खारिज फर्जी प्रपत्र बनाकर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बचाने में...

फर्जी प्रपत्र बनाकर पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बचाने में दो की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,बरेलीThu, 05 Apr 2018 08:53 PM
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दुष्कर्म की कोशिश व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बचाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संभल के डाक्टर और पैथोलोजिस्ट ने फर्जी रिपोर्ट बनाकर अदालत में दाखिल कर दी। डाक्टर ने आरोपी को 18 दिन तक भर्ती दिखा दिया। सीएमएस संभल ने आरोपी डाक्टर और पैथोलोजिस्ट के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी चर्चित मामले में फंसे दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण द्वितीय, बरेली सुरेंद्र प्रसाद यादव की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। विशेष अदालत ने आरोपी के चाचा समेत दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी।एडीजीसी राजपाल यादव ने बताया कि बहजोई के आरोपी मोहित के खिलाफ कोतवाली संभल में दुष्कर्म की कोशिश और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी मोहित के चाचा हरिओम ने जमानत अर्जी के साथ शपथपत्र देकर अदालत को बताया था कि कथित वारदात के दौरान उसका भतीजा मोहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संभल में बीते वर्ष 19 मई से छह जून तक भर्ती रहा था। मोहित का वहां इलाज चला था। इसी दौरान पीडि़ता पक्ष ने जनसूचना मांग ली। जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी मोहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संभल में भर्ती नहीं रहा था। डा.अर्चना यादव और निर्मला पैथोलॉजी की संचालिका ने आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए अस्पताल में भर्ती के फर्जी प्रपत्र तैयार कर लिए थे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा.कप्तान सिंह ने डा.अर्चना यादव और निर्मला पैथोलॉजी बहजोई की संचालिका के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट में रिपोर्ट कोतवाली संभल में दर्ज करा दी। विवेचना में आरोपी मोहित के चाचा हरिओम और अरविंद कुमार यादव का नाम भी प्रकाश में आया था। संभल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।आरोपी हरिओम व अरविंद कुमार यादव की जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण द्वितीय सुरेंद्र प्रसाद यादव की विशेष अदालत में हुई। एडीजीसी राजपाल यादव ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था। विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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