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पंखिया गैंग को दस-दस साल की कैद

अपर जिला जज नवम अमित सिंह की कोर्ट ने लूट की नीयत से हमला करने के मामले में पंखिया गैंग के दो सदस्यों को सश्रम दस-दस साल की सजा सुनायी। कोर्ट ने...

पंखिया गैंग को दस-दस साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,बरेलीSun, 19 Sep 2021 03:21 AM
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अपर जिला जज नवम अमित सिंह की कोर्ट ने लूट की नीयत से हमला करने के मामले में पंखिया गैंग के दो सदस्यों को सश्रम दस-दस साल की सजा सुनायी। कोर्ट ने आरोपियो पर दस-दस हजार का जुर्माना भी ठोका है।

एडीजीसी क्राइम महेश सिंह यादव ने बताया कि थाना सुभाषनगर में करगैना गौटिया निवासी जयंती प्रसाद ने एफआईआर दर्ज करायी थी। आरोपी था कि 27 सितंबर 2006 की रात्रि करीब साढ़े बारह बजे उसके घर की दीवार कूद कर छह बदमाश घुस आये। बदमाशो ने परिजनों को पीटना शुरू कर दिया। बदमाशो ने जयंती प्रसाद की पत्नी कलावती के पहने हुए जेवर छीन लिये। एक बदमाश ने तमंचे से गोली चला दी जो उसके बेटे नेत्रपाल के लगी। पड़ोसियों के ललकारने से बदमाश भाग गये। अस्पताल ले जाते समय घायल नेत्रपाल की मौत हो गयी। एफ़आईआर दर्ज करने के बाद सुभाषनगर पुलिस ने बदमाशों की शिनाख्त करायी थी। जिसमे पीड़ित परिवार ने पंखिया गैंग के मिलक रोधी के शकील पंखिया व इशहाक और शाहजहांपुर के पंखा खेड़ा निवासी बदमाश कदमा उर्फ कादम को पहचाना था। पुलिस ने पंखिया गैंग के कब्जे से लूटे गये जेबर और आलाकत्ल तमंचा भी बरामद किया था।

इस केस की सुनवाई अपर जिला जज नवम अमित सिंह की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी इशहाक की मौत हो गयी थी। आरोप साबित करने को एडीजीसी महेश सिंह यादव ने गवाह पेश किये थे। दोनो पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शकील पंखिया व कदमा उर्फ़ कादम को सश्रम दस-दस साल की कैद की सजा सुनायी।

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