ठेले वालों से लेकर फाइव स्टार होटल तक को देना होगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क
Bareily News - नगर निगम का बड़ा फैसला, 30 प्रमुख व्यवसायों की सूची जारी धारा 550 के

बरेली। नगर निगम ने व्यापार जगत को कड़ा संदेश देते हुए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। चाहे गली-मोहल्लों में ठेला लगाने वाला हो या शहर के बीचोंबीच स्थित फाइव स्टार होटल हो। अब सभी को नगर निगम से वैध ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। निगम ने इस संबंध में 30 कारोबार श्रेणियों की विस्तृत सूची जारी की है और व्यापारियों को एक माह का अल्टीमेटम दिया है। देशी-विदेशी शराब की दुकानों, क्लीनिकों, निजी अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स, लॉज से लेकर छोटे-बड़े सभी व्यवसायों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। यदि निर्धारित समय सीमा में लाइसेंस नहीं लिया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ धारा 550 के अंतर्गत सीधी कार्रवाई की जाएगी।
इस धारा के तहत जुर्माना, सीलिंग या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। जिम्मेदारी अब पूरी तरह व्यापारियों पर नगर निगम के लाइसेंस प्रभारी ने का साफ कहना है कि लाइसेंस की जिम्मेदारी अब व्यापारियों की होगी। बिना लाइसेंस के व्यापार करना कानूनन अपराध माना जाएगा। साथ ही, निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिसने व्यापार शुरू किया वही लाइसेंस लेने के जिम्मेदार होंगे। किन-किन व्यवसायों को लेना होगा लाइसेंस तीस-पांच सितारा होटल व लॉज, गेस्ट हाउस, बारातघर देशी व विदेशी शराब दुकानें, बियर दुकान, बार नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर, क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब ठेला, ठेली, हाथ ठेला, चार पहिया, बैल-भैंसा गाड़ियां, ट्रॉलियां आइस फैक्ट्रीज, फाइनेंस कंपनीज, चिट फंड रिक्शा, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा, मिनी बस, बड़ी बस बिल्डर्स (रजिस्टर्ड) वर्जन यह कदम शहर में व्यवस्थित और सुरक्षित कारोबारी माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि कर प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। शशि भूषण राय, अपर नगरायुक्त
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