हत्या के दोषी भाई को उम्रकैद
बरेली, विधि संवाददाता। मामूली विवाद पर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायाधीश कुमार मयंक की कोर्ट ने छोटे भाई नेम सिंह को दोषी...

बरेली, विधि संवाददाता। मामूली विवाद पर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायाधीश कुमार मयंक की कोर्ट ने छोटे भाई नेम सिंह को दोषी पाया। उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर तीस हजार का जुर्माना भी ठोका गया है।
एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि थाना फरीदपुर में इनायतपुर की श्यामा देवी ने एफआईआर दर्ज करायी थी। आरोप था कि नौ जून 2018 को जानवरों को नहलाने को लेकर उसके पति नेम सिंह का विवाद उनके छोटे भाई प्रेम सिंह से हो गया था। विवाद पर रात्रि साढ़े नौ बजे प्रेम सिंह अपनी छत पर खड़े होकर पति को गालियां देने लगा। श्यामा देवी और उसके पति नेम सिंह भी छत पर खड़े थे। प्रेमसिंह ने बड़े भाई नेमसिंह को खींचकर उसके सीने पर बैठकर तमंचे से गोली मार दी। फरीदपुर पुलिस ने अगले दिन प्रेम सिंह को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
