
किप्स सुपर मार्केट पर तीन लाख रुपये का जुर्माना
Bareily News - किप्स सुपर मार्केट पर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रोस्टेड काजू नमकीन के पैकेट पर गलत लेबलिंग के कारण तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम सौरभ दुबे ने कहा कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना व्यापारी की जिम्मेदारी है।
किप्स सुपर मार्केट पर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूने की प्रयोगशाला रिपोर्ट में रोस्टेड काजू नमकीन के पैकेट पर गलत लेबलिंग को लेकर की गई है। 13 सितंबर 2024 को खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने राजेंद्र नगर स्थित किप्स सुपर मार्केट से रोस्टेड काजू नमकीन का नमूना लेकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि रोस्टेड काजू नमकीन के पैकेट पर जानकारी सही नहीं दी गई थी। उत्पाद पर अंकित विवरण और पैकेट की लेबलिंग वास्तविक सामग्री और गुणवत्ता से मेल नहीं खा रही थी।

रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने आदेश जारी करते हुए किप्स सुपर मार्केट पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही जानकारी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना प्रत्येक व्यापारी की जिम्मेदारी है, और इस प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडीएम ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गलत लेबलिंग, मिथ्या छाप और मिलावट को गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है। इससे न केवल उपभोक्ता भ्रमित होते हैं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ जाते हैं। इसलिए दोषी पाए जाने पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। किप्स सुपर मार्केट पर कार्रवाई के बाद व्यापारी वर्ग में भी हड़कंप मचा हुआ है।

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