गैंगस्टर को सात साल कैद

Feb 10, 2026 08:10 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News - गैंगस्टर को सात साल कैद ​बरेली। विधि संवाददाता बिथरीचैनपुर क्षेत्र के गैंगस्टर रमकू उर्फ़ चंद्रपाल को विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर

गैंगस्टर को सात साल कैद

बरेली, विधि संवाददाता। बिथरीचैनपुर क्षेत्र के गैंगस्टर रमकू उर्फ चंद्रपाल को विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने सश्रम सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने गैंगस्टर पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद पांडेय ने 18 नवंबर 2006 को कस्बा फरीदपुर के मोहल्ला फरर्खपुर के गैंग सरगना मोहम्मद रफीक उर्फ लंबू और गैंग सदस्य फरर्खपुर निवासी शब्बीर और थानाक्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी के गांव हरेली गौटिया के रमकू उर्फ चंद्रपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी।

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