भोजीपुरा के गैंगस्टर की जमानत ख़ारिज
Bareily News - विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की कोर्ट ने भोजीपुरा के गैंगस्टर नरेश कश्यप उर्फ़ चीमा की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि नरेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित फुटबाल खिलाडी है।

विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने भोजीपुरा क्षेत्र के गैंगस्टर नरेश कश्यप उर्फ़ चीमा की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि मार्डन बिलेज निवासी नरेश कश्यप उर्फ़ चीमा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही हुई थी। जेल गये नरेश कश्यप उर्फ़ चीमा की जमानत अर्जी पर विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी फुटबाल का प्रतिष्ठित खिलाडी था। पुलिस ने फर्जी केस लगाकर अपराधी बना दिया है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


