गैरइरादतन हमले में कैद

हिन्दुस्तान, बरेली
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अपर जिला जज नवम अविनाश कुमार सिंह की कोर्ट ने ओमपाल उर्फ़ छेदालाल को घर में घुसकर गैर इरादतन हमला करने के मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही, कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 14 जुलाई 2002 की रात का है, जब ओमपाल ने रेखा के पति पर हमला किया था।

गैरइरादतन हमले में कैद

अपर जिला जज नवम अविनाश कुमार सिंह की कोर्ट ने घर में घुसकर गैर इरादतन हमला करने के मामले के दोषी ओमपाल उर्फ़ छेदालाल को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई.कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार का जुर्माना भी ठोका है.जुर्माना में से आधी राशि चुटैल को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी क्राइम हरेंद्र राठौर व राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि थाना देवरनिया में बिहारीपुर इस्मातपुर निवासी रेखा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था कि 14 जुलाई 2002 की रात्रि साढ़े 12 बजे पड़ोसी ओमपाल उर्फ़ छेदालाल अपने साथी के साथ उसके घर में घुस आया.बरामदे में सो रहे उसके पति बुद्धसेन पर हमला कर दिया.ओमपाल उर्फ़ छेदालाल उसके पति को घसीटकर बाहर ले जाने लगा.रेखा के जोर से चिल्लाने पर आरोपियों में उसके साथ भी मारपीट की.देवरनिया पुलिस ने आरोपी ओमपाल उर्फ़ छेदालाल के खिलाफ घर में घुसकर गैरइरादतन हमला करने के आरोप में चार्जशीट पेश की थी.

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