ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेशव्यापार बंद करने बाद भी भरनी होगी वार्षिक विवरणी

व्यापार बंद करने बाद भी भरनी होगी वार्षिक विवरणी

इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन ने बुधवार को जीएसटी की वार्षिक विवरणी पर सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीए कपिल वैश्य ने कहा कि वार्षिक विवरणी भरना सभी के लिए अनिवार्य...

व्यापार बंद करने बाद भी भरनी होगी वार्षिक विवरणी
हिन्दुस्तान टीम,बरेलीThu, 13 Jun 2019 01:50 AM
ऐप पर पढ़ें

इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन ने बुधवार को जीएसटी की वार्षिक विवरणी पर सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीए कपिल वैश्य ने कहा कि वार्षिक विवरणी भरना सभी के लिए अनिवार्य है। जिन्होंने अपना व्यापार इस में बंद कर दिया है, उनको भी यह भरना आवश्यक है। नहीं भरने पर 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी। इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। अपनी खरीद का भी जीएसटीआर-2 ए से मिलान कर लें। अगर किसी को टर्नओवर दो करोड़ से ज्यादा है तो उसे सीए से आडिट करवा कर फार्म 9-सी में आडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी। सेमिनार की अध्यक्षता एडवोकेट केपी सिंह ने की। संचालन उपाध्यक्ष सीए अखिल रस्तोगी ने किया। एडवोकेट मुकेश मिश्रा, सर्वोदय मणि प्रजापति, सीए अरविंद सिंह, गोविंद सक्सेना, राकेश कुंवर, राजा चावला, रमन बजाज, रितेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें