व्यापार बंद करने बाद भी भरनी होगी वार्षिक विवरणी
इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन ने बुधवार को जीएसटी की वार्षिक विवरणी पर सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीए कपिल वैश्य ने कहा कि वार्षिक विवरणी भरना सभी के लिए अनिवार्य...
इन्कम टैक्स बार एसोसिएशन ने बुधवार को जीएसटी की वार्षिक विवरणी पर सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य वक्ता सीए कपिल वैश्य ने कहा कि वार्षिक विवरणी भरना सभी के लिए अनिवार्य है। जिन्होंने अपना व्यापार इस में बंद कर दिया है, उनको भी यह भरना आवश्यक है। नहीं भरने पर 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से लेट फीस देनी होगी। इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। अपनी खरीद का भी जीएसटीआर-2 ए से मिलान कर लें। अगर किसी को टर्नओवर दो करोड़ से ज्यादा है तो उसे सीए से आडिट करवा कर फार्म 9-सी में आडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी। सेमिनार की अध्यक्षता एडवोकेट केपी सिंह ने की। संचालन उपाध्यक्ष सीए अखिल रस्तोगी ने किया। एडवोकेट मुकेश मिश्रा, सर्वोदय मणि प्रजापति, सीए अरविंद सिंह, गोविंद सक्सेना, राकेश कुंवर, राजा चावला, रमन बजाज, रितेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।