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अजमेर में निकाह कर दुष्कर्म में दस वर्ष कैद

बरेली की नाबालिग लड़की को बहलाकर अजमेर शरीफ ले जाकर जबरन निकाह और दुष्कर्म के मामले में विशेष जज पाक्सो कोर्ट रामदयाल की कोर्ट ने फैसला सुना दिया।...

अजमेर में निकाह कर दुष्कर्म में दस वर्ष कैद
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,बरेलीTue, 12 Jul 2022 02:20 AM
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बरेली की नाबालिग लड़की को बहलाकर अजमेर शरीफ ले जाकर जबरन निकाह और दुष्कर्म के मामले में विशेष जज पाक्सो कोर्ट रामदयाल की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी कलीम को सश्रम दस वर्ष की कैद के साथ 70 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता व सुभव मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सीबीगंज में पाक्सो एक्ट में एफ़आईआर दर्ज करायी थी। आरोप था कि 11 सितम्बर 2014 को दिन के एक बजे उसकी नाबालिग लड़की को बुधौलिया निवासी फारुख की लड़की साजिया व सना बहाने से बुलाकर ले गयी थी। बेटी जब घर वापस नहीं लौटी तब पूछताछ में फारूख की पत्नी मुन्नी टालमटोल करने लगी। आरोप था कि फारूख का बेटा कलीम कारचोबी का काम करता है वह उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद बरामद हुई पीड़िता ने बताया था कि कलीम उसे बहलाकर अजमेर शरीफ ले गया। अजमेर में एक काजी से कलीम ने निकाह पढ़वाकर निकाहनामा तैयार कराया था।

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