अब घर पहुंचकर डाकिया बोलेगा यह लो रजिस्ट्रेशन
अगर आपने नया वाहन खरीदा है, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एआरटीओ और एजेंसी के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। इसके लिए परिवहन आयुक्त के रविन्द्र नायक ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत डाकिया आपके घर पहुंचकर...
अगर आपने नया वाहन खरीदा है, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एआरटीओ और एजेंसी के चक्कर काटना नहीं पड़ेंगे। इसके लिए परिवहन आयुक्त के रविन्द्र नायक ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत डाकिया आपके घर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराएगा। पिछले दिनों से नया नियम लागू होने के बाद बदायूं एआरटीओ कार्यालय से डाक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भेजे जाने लगे है। इसके बाद से लोगों को काफी सहुलियत मिलना शुरू हो गई है। अब तक लोगों को वाहन खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एआरटीओ दफ्तर के चक्कर काटना पड़ते थे। लेकिन अब एआरटीओ को हरहाल में पत्रावली मिलने के सप्ताह भर बाद वाहन खरीदने वाले व्यक्ति के घर रजिस्ट्रेशन के कागजात डाक माध्यम से भेजना होंगे। इसके लिए वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को एजेंसी पर ही वोटर आईडी, आधार कार्ड के अलावा एक स्वयं का नाम पता और मोबाइल नंबर लिखने के साथ ही डाक टिकट लगाकर लिफाफा देना होगा। एजेंसी से वाहन की बिलिंग होने के बाद फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए एआरटीओ कार्यालय भेज दी जाएगी। इसके सप्ताह भर बाद एआरटीओ कार्यालय से डाकिया आरसी लेकर घर पहुंच जाएगा। एआरटीओ प्रशासन नानक चंद्र शर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के इस निर्णय के बाद लोगों को दफ्तर की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। एजेंसी से पत्रावली मिलने के बाद सप्ताह भर में वाहन स्वामी के पते रजिस्ट्रेशन भेजे जा रहे है।