
मुखिया की मौत पर आश्रितों को दिए दो करोड़ 64 लाख
Barabanki News - बाराबंकी में घर के कमाऊ मुखिया की असामयिक मौत के बाद, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ने 880 आश्रितों को आर्थिक सहायता दी है। समाज कल्याण विभाग ने प्रत्येक आश्रित के खाते में 30 हजार रुपये भेजे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से राहत मिली है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और लाभार्थियों को डीएम की स्वीकृति के बाद सहायता मिलती है।
बाराबंकी। घर के कमाऊ मुखिया की असामयिक मौत के बाद आर्थिक रूप से तंगहाल परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किसी संजीवनी से कम नहीं है। अपनों को खोने की भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन इस योजना से जिले के 880 आश्रितों को आर्थिक सहायता मुहैया कराकर समाज कल्याण विभाग ने उन्हें आर्थिक परेशानियों से कुछ हद तक मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रत्येक आश्रित को 30 हजार की दर से इनके खातों में दो करोड़ 64 लाख रुपये भेजा गया है। बताते चलें कि 18 से 59 वर्ष के बीच के परिवार के कमाऊ मुखिया की मौत होने पर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग की ओर से मृतक के आश्रित को 30 हजार की आर्थिक सहायता देती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आश्रित को कमाऊ मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है, जो ऑनलाइन होता है। इसके बाद आवेदन तहसील पर जमा किया जाता है। एसडीएम की रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन को समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर भेजते हैं। डीएम की स्वीकृति के बाद लाभ पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी नीलम सिंह ने बताया कि जिले में 880 लोगों को आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। अब 20 लाभार्थियों के आवेदन शेष बचे हंै।

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