स्थायी लोक अदालत के सख्त रुख के बाद बीमा ने बनाई चेक
Barabanki News - बाराबंकी में स्थायी लोक अदालत के आदेश के बाद बीमा कंपनी ने पीड़ित परिवार को दो लाख साठ हजार रुपये का चेक सौंपा। तीन साल पहले सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद पत्नी और पुत्र ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्लेम किया था। बीमा राशि में देरी पर अदालत ने कंपनी को आदेश दिया था।

बाराबंकी। स्थायी लोक अदालत के सख्त रुख के बाद बीमा कंपनी ने दो लाख साठ हजार रुपये का चेक सौंपा। पिछले कुछ माह से आदेश के बाद भी बीमा कंपनी ने पीड़ित परिवार को बीमा राशि देने में कर रही थी हीलाहवाली। बताते चलें कि तीन साल पहले सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद पत्नी व पुत्र ने स्थायी लोक अदालत में प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा राशि के लिए क्लेम किया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आलोक चौहान ने बताया कि तीन साल पहले नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मदारपुर गदिया निवासी शिवनन्दन के पिता धनीराम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे।
जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।मृतक के पुत्र शिवनन्दन, पत्नी धनपता व पुत्र वधू पुष्पा ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना पाने के लिए स्थायी लोक अदालत में तीन साल पहले आवेदन कर न्याय की गुहार लगाई थी। कई महीनों तक चली पैरवी के बाद अदालत ने बीमा कंपनी को दो लाख दस हजार रुपए देने का आदेश दिया। लेकिन बीमा कंपनी ने निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं किया। जिस पर पीड़ित पक्ष ने अपने अधिवक्ता आलोक चौहान के माध्यम से बीमा की धनराशि की वसूली के लिए अदालत पर आवेदन कर गुहार लगाई। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बीमा कंपनी से रिकवरी किए जाने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को अदालत के आदेश की जानकारी मिलते ही शुक्रवार को कंपनी ने क्लेम की चेक बनाकर स्थायी लोक अदालत को भेजी।
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