गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को दो साल कारावास
Barabanki News - बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल को कोर्ट ने दो साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।...

बाराबंकी। बड्डूपुर थाना क्षेत्र से गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट ने दो साल साधारण कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही इस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना बड्डूपुर में तैनात उपनिरीक्षक श्रीमती ज्योति वर्मा ने 26 नवंबर 2023 को महेन्द्र जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम सिकोहना थाना मोहम्मदपुर खाला के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने के सम्बन्ध में बड्डूपुर थाना में ही गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कुर्सी थाना के निरीक्षक राजेन्द्र प्रताप सिंह ने विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-08 ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही पाया गया। कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त महेंद्र जायसवाल को दो साल साधारण कारावास की सजा दी है। इस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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