
उपभोक्ता फोरम ने परिवादी को एक लाख रुपए देने का आदेश दिया
Barabanki News - बाराबंकी में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहारा सेलेक्ट योजना के तहत एक मुकदमे में फैसला सुनाया। कोर्ट ने परिवादी योगेन्द्र कुमार को ₹1 लाख की धनराशि लौटाने का आदेश दिया। परिवादी ने आरोप लगाया...
बाराबंकी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहारा सेलेक्ट योजना के दर्ज एक मुकदमें में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने परिवादी को जमा धनराशि एक लाख देने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य डा. एसके त्रिपाठी, मीना सिंह ने छह साल पहले दर्ज एक मुकदमें में अपना फैसला सुनाया। परिवादी थाना सतरिख के योगेन्द्र कुमार ने उपभोक्ता फोरम पर एक मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया था कि सहारा सेलेक्ट योजना के अर्न्तगत सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रजिस्टर्ड, शाखा प्रबंधक जैदपुर पर सहारा सेलेक्ट योजना के अर्न्तगत बांडो के माध्यम से धनराशि जमा की थी। परिवादी जैदपुर शाखा प्रबंधक से धनराशि का भुगतान करने के लिए गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य डा. एसके त्रिपाठी, मीना सिंह ने अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विपक्षी द्वारा परिवादी को 117461 रूपए देने का आदेश दिया।

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