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बाराबंकी-दुष्कर्मी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

न्यायाधीश ने अभियुक्त पर लगाया 20000 का जुर्माना दरियाबाद थाना

बाराबंकी-दुष्कर्मी को 10 साल कठोर कारावास की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बाराबंकीWed, 22 Sep 2021 11:00 PM
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न्यायाधीश ने अभियुक्त पर लगाया 20000 का जुर्माना

दरियाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई थी घटना

बाराबंकी। युवती से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20000 जुर्माना लगाया गया है। मामला दरियाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

आरोपी पर दोष सिद्ध मिली सजा: दरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पक्ष और प्रतिपक्ष को सुनने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश

एएसजे-44 कोर्ट ने अभियुक्त संतोष कुमार निवासी ग्राम जलपापुर थाना दरियाबाद को युवती के साथ दुराचार और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने अपना यह निर्णय 6 साल चली लंबी बहस के बाद दिया है।

वर्ष 2015 में हुई थी घटना: दरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 3 जून 2015 को थाना क्षेत्र के ही गांव जलपा पुर निवासी संतोष कुमार ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। युवती के शोर मचाने पर आरोपी संतोष ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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