बाराबंकी-दो हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास
बाराबंकी। युवक की हत्या का दोषी पाए जाने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व...
बाराबंकी। युवक की हत्या का दोषी पाए जाने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-05 ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इन दोनों अभियुक्तों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-05 ने एक युवक की हत्या के मामले दायर वाद में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। इनके तर्कों व दिए गए साक्ष्यों के गुण दोनों का परीक्षण करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी संतोष कुमार वर्मा व इसके भाई मदनपाल निवासी ग्राम हरख थाना जैदपुर को दोषी पाया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों संतोष कुमार वर्मा व मदनपाल को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ दी दोनों अभियुक्तों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जैदपुर थाना के हरख गांव निवासी शत्रुघन वर्मा पुत्र बद्री प्रसाद वर्मा तीन अप्रैल 2003 को थाने में दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संतोष कुमार वर्मा व इसके भाई मदनपाल निवासी ग्राम हरख थाना जैदपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। हत्या की वारदात के करीब 17 साल बाद पीड़ित पिता शत्रुघन को न्याय मिल सका।