एआरटीओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी
बाराबंकी में जिला उपभोक्ता फोरम ने सहायक परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वह लम्बित मुकदमे में अदालत में उपस्थित नहीं हुईं और बिना शपथ पत्र के जवाब भेजा। अदालत ने उन्हें 11 जून को सभी अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

बाराबंकी, संवाददाता। जिला उपभोक्ता फोरम ने लम्बित मुकदमे में न्यायालय में हाजिर न होने के मामले में सहायक परिवहन अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को वारंट तामील कराने के लिए पत्र लिखा गया है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता न्यायालय पर अमर बहादुर बनाम सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का मुकदमा लम्बित है। उक्त मुकदमे में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला ने बीते 30 मार्च को नियमों की अनदेखी करते हुए स्वयं न उपस्थित होकर जवाबदावा बिना शपथ पत्र के रजिस्टर डाक से अदालत पर भेज दिया। मुकदमे में न हाजिर होने पर अदालत की कार्यवाही पिछले कई साल से लम्बित है।
कोर्ट में न हाजिर होने पर उपभोक्ता न्यायालय ने एआरटीओ अंकिता शुक्ला के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया। अदालत ने एसपी को भेजे पत्र में कहा कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को 11 जून को सभी अभिलेखों के साथ न्यायालय पर उपस्थित हो।
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