ओटीएस में लोन चुकाया तो ब्याज हो जाएगा
Banda News - उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने ऋण लेने वाले लाभार्थियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 से 31 मार्च तक ऋण जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। लाभार्थियों को केवल साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से विभिन्न योजनाओं में ऋण लेने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। इसमें निर्धारित समय में ऋण जमा किया तो लाभार्थियों की चक्रवृद्धि ब्याज व जुर्माना माफ हो जाएगा। निगम के जिला प्रबंधक अभिषेक कुमार अवस्थी ने बताया कि ओटीएस योजना एक से 31 मार्च तक शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पूर्नवासन योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की अनुविनि ऋण (टर्म लोन) एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम एवं सेनेटरी मार्ट योजना संचालित हो रही हैं।
इन योजनाओं में करीब दो सौ से ज्यादा लोगों ने लोन लिया है। ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए शासन व निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली के लिए नवीन एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। ऋण स्वीकृति के समय निर्धारित ऋण चुकता अवधि (36 माह से 60 माह जैसी स्थिति हो) का साधारण ब्याज ही लिया जाएगा। शेष अवधि का संपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज एवं दंड ब्याज माफ होगा। यह योजना एक जनवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगी। इस सघन वसूली अभियान के तहत जिला प्रबंधक कार्यालय विकास भवन में संपर्क कर सकते हैं।

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