जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस-दस साल की कैद
Banda News - बांदा में जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में विनोद उर्फ विजवान ने 4 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जब दो लोगों ने उसे गोली मारी थी।

बांदा। जानलेवा हमला करने के मामले में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने दस-दस साल की कैद सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के साड़ासानी गांव निवासी विनोद उर्फ विजवान ने पांच सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 4 सितंबर की शाम लगभग 6-7 बजे वह अपने निजी ट्यूबबेल के पास खेत की रखवाली करने के लिए जा रहा था।
गांव के रास्ते मे रज्जू सिंह पुत्र राजकुमार गौर व कामता उर्फ लोदी पुत्र रामेश्वर यादव दोनो ने उसे रास्ते मे रोका तो वह साइकिल से उतरकर खड़ा हो गया। दोनों लोग अपने हाथ मे तमंचा लिए थे, तभी रज्जू सिंह ने कहा कि कल मेरा धान चरा गया है तुम्हीं ने मेरे खेतों की तरफ जानवर भेजे हैं। उसने कहा भी कि कोई जानवर नहीं भेजे हैं लेकिन कामता ने कहा कि तुम्ही ने जानवर भेजे हैं। रज्जू ने उसे मारने के लिए तमंचा उठाया तभी उसने हाथ उठाकर कहा कि रज्जू गोली ना मारना। इतने मे उसने तुरंत फायर कर दिया। जिससे उसके बाये हाथोंकी उंगली मे गोली चीरते हुए सीने मे लगी और वह गिर गया।उसे मरा समझकर दोनो छोडकर भाग गए।जब उसने देखा कि ये लोग दूर चले गए है तभी वह घिसटते हुए डेढ घंटे में अपने भाई के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घायल अवस्था मे उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन ले गए। डाक्टर ने उसे इलाज कर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल से उसे कानपुर के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान ही तहरीर वहीं से भेजी। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र 25 नवंबर 2020 को आरोप न्यायालय मे भेजा गया।दोनो के विरूद्व न्यायालय मे 18 नवंबर 2021 को आरोप बनाया।सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए गए।गवाहो व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 25 पृष्ठीय फैसले मे कामता व रज्जू सिंह को दोषी करार देते हुए सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
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