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नशीला पदार्थ रखने में चार माह की सजा

कोतवाली नगर के अलीगंज पुलिस चौकी के एसआई महेंद्र सिंह 19 सितंबर 2013 की शाम गश्त पर थे। तभी नवाब टैंक तिराहे के पास अभियुक्त रिंकू चौरसिया पुत्र सुरेश चौरसिया निवासी मोहल्ला मोचियाना संदिग्ध...

नशीला पदार्थ रखने में चार माह की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बांदाMon, 21 Oct 2019 11:28 PM
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कोतवाली नगर के अलीगंज पुलिस चौकी के एसआई महेंद्र सिंह 19 सितंबर 2013 की शाम गश्त पर थे। तभी नवाब टैंक तिराहे के पास अभियुक्त रिंकू चौरसिया पुत्र सुरेश चौरसिया निवासी मोहल्ला मोचियाना संदिग्ध परिस्थियों में खड़ा मिला। उसे गिरफ्तार कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 34 ग्राम डायजापाम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने उसके विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रामकरन द्वितीय ने अभियुक्त रिंकू चौरसिया को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व चार हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 20 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपित को झांसी जेल से तलब किया गया था।

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