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आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को सजा

बांदा। हिन्दुस्तान संवाद आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दोषी पति...

आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को सजा
हिन्दुस्तान टीम,बांदाFri, 04 Dec 2020 03:18 AM
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बांदा। हिन्दुस्तान संवाद

आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दोषी पति को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी ठोका है, जिसे अदा न करने पर दोषी को चार माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला साढ़े चार साल पुराना है। जुर्माने की राशि का 80 प्रतिशत मृतका के पिता को देने के भी अदालत ने आदेश दिए हैं।

सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बताया कि बिसंडा थानाक्षेत्र के सिंहपुर निवासी रामप्रसाद ने बेटी राखी (20) की शादी 12 फरवरी 2013 को कमासिन के जामू गांव के भागवत प्रसाद के बेटे हरदेव प्रसाद के साथ की थी। शादी के बाद और दहेज के लिए राखी को ससुरालीजन प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से त्रस्त राखी ने 12 मई 2015 को जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के पिता ने दामाद सहित ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने आत्महत्या के लए उकसाने का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया गया।

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