गैंगस्टर को दो वर्ष चार माह की कैद, पांच हजार जुर्माना

Feb 26, 2026 11:56 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बांदा
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Banda News - बांदा। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर

गैंगस्टर को दो वर्ष चार माह की कैद, पांच हजार जुर्माना

बांदा। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर को दो वर्ष चार माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनील संगठित गिरोह बनाकर हत्या, लूट, हमला जैसे अपराध करता है। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि सुनील कोरी एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है। पुलिस द्वारा तैयार गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध चोरी, लूट, जानलेवा हमला और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध दर्ज पाए गए। इन्हीं मामलों के आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

मटौंध के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम दिनेश तिवारी ने 20 अक्टूबर 2023 को थाना मटौंध में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था। सुनील व उसके गिरोह की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। आमजन डर के कारण शिकायत दर्ज कराने से कतराते थे। जांच के बाद गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तीन फरवरी को न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए। विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अनूप दुबे ने की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने एफआईआर, गैंग चार्ट, गवाहों के बयान तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। पैरोकार संदीप कुमार एवं कोर्ट मोहर्रिर जितेंद्र कुमार ने गवाहों को न्यायालय में सम्मन कर उपस्थित कराया। सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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