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पिता-पुत्र के चार हत्यारोपितो को आजीवन कारावास

नौ साल पहले गांव मोतियारी में पिता-पुत्र की हत्या में आरोपित चार लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। इन सभी पर 20-20 हजार रूपए का जुर्माना लगा है। इस प्रकरण में एक महिला को दो साल कैद की सजा हुई...

पिता-पुत्र के चार हत्यारोपितो को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,बांदाWed, 11 Dec 2019 09:47 PM
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नौ साल पहले गांव मोतियारी में पिता-पुत्र की हत्या में आरोपित चार लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। इन सभी पर 20-20 हजार रूपए का जुर्माना लगा है। इस प्रकरण में एक महिला को दो साल कैद की सजा हुई है।

मोतियारी हत्याकांड में पीड़ित की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू व शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम ने मोतियारी निवासी बलराम उर्फ बल्लू, मुन्नीलाल, जागेश्वर, राजा को उम्र कैद की सजा हुई है। इनके अलावा एक महिला को दो साल कैद की सजा हुई जिसे कोर्ट से ही जमानत मिल गई। इन लोगों ने गांव के ही रामबहोरी व उसके बेटे कामता उर्फ नत्थू की हत्या पांच अप्रैल 2010 को बेरहमी से कर दी थी। महुवा बीनने के विवाद में पिता पुत्र की हत्या हुई थी। घटना वाले दिन दोनों पिता पुत्र महुवा बीन रहे थे तभी गांव के ही आरोपित आए और हमला कर दिया। मौके पर मौजूद कामता की पत्नी चश्मदीद गवाह रही। इस प्रकरण में छह गवाह हुए। अदालत ने जुर्माने की रकम से 75 फीसदी प्रतिकर के रूप में मृतक के परिजनों को देने के निर्देश दिए। मृतक कामता की पत्नी ने सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि देर से ही सही पर उचित न्याय मिला।

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