
जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल का कारावास
Banda News - बांदा। कार्यालय संवाददाता फायरिंग कर जानलेवा हमले के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल
बांदा। कार्यालय संवाददाता फायरिंग कर जानलेवा हमले के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पूर्व मे इसी मामले मे सह अभियुक्तगण संजय सिंह,क्षत्रपाल,अनरूद्व व प्रहलाद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 8 फरवरी 2007 को सजा सुनाई थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मटौंध थाना व कस्बा निवासी रमेश ने 24 जनवरी 2005 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बताया कि दोपहर करीब 12.30 उसके गांव का संजय सिंह पुत्र गुलाब सिंह मस्जिद के पास मिला।

उसे देखकर गालीगलौज की। वह अपने घर की तरफ भागा। पौने 6 बजे वह गांव के रामप्रसाद प्रजापति की दुकान पर बैठा था कि उसी समय संजय सिंह व उसका भाई क्षत्रपाल व अनरूद्व पुत्रगण गुलाब सिंह व राजेंद्रलाल प्रजापति पुत्र सरजू व प्रहलाद जो ग्राम अरबई थाना कोतवाल देहात का रहने वाला आए। उसे देखकर गाली गलौज कर चले गए। थोड़ी देर बाद संजय सिंह ने तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से उसके उपर फायर कर दिया। गोली उसके बाए हाथ मे लगी और वह भागकर रामप्रसाद की दुकान मे घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। विवेचना कर रहे तत्कालीन एसआई रामसेवक यादव ने सभी के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया।इस मामले मे संजय सिंह,क्षत्रपाल,अनरूद्व व प्रहलाद अदालत मे हाजिर हुए और अपनी जमानते कराकर मुकदमे का निस्तारण कराया।इसी मामले मे राजेंद्र लाल प्रजापति को 11 सितंबर 2006 को तलब किया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए।पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन करने तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 22 पृष्ठीय फैसले मे राजेंद्रलाल प्रजापति को दोषी पाकर सह अभियुक्तो की भांति सजा व जुर्माने से दंडित किया।

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