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गैरइरादतन हत्या के तीन आरोपितों की जमानत खारिज

पांच माह पूर्व थाना कमासिन के बंथरी गांव में एकराय होकर शांतनु, शोभानाथ, शिवभवन, कपिल, आशीष, रज्जू, शिवदास ने नत्थूप्रसाद के भाई रामस्वरूप पर हमला किया था। घटना 29 जून 2020 की है। इलाज के दौरान घायल...

गैरइरादतन हत्या के तीन आरोपितों की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,बांदाFri, 06 Nov 2020 03:22 AM
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पांच माह पूर्व थाना कमासिन के बंथरी गांव में एकराय होकर शांतनु, शोभानाथ, शिवभवन, कपिल, आशीष, रज्जू, शिवदास ने नत्थूप्रसाद के भाई रामस्वरूप पर हमला किया था। घटना 29 जून 2020 की है। इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। मामले में शिवभवन और कपिल को विवेचक ने क्लीनचिट दे दी। शेष पांच आरोपितों को जेल भेजा। आरोपित शांतनु और शोभनाथ की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो गई थी। गुरुवार को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण यादव ने जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल के तर्क सुनने के बाद आशीष, रज्जू और शिवदास की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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