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दहेज हत्या के आरोपित ससुर की जमानत खारिज

बांदा। संवाददाता जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से दहेज हत्यारोपित ससुर...

दहेज हत्या के आरोपित ससुर की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,बांदाSat, 26 Jun 2021 05:00 AM
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बांदा। संवाददाता

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से दहेज हत्यारोपित ससुर की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि मध्यप्रदेश के सरवई गांव निवासी चुन्ना अहिरवार ने अपनी बेटी गोरी की शादी 25 जून को जरर गांव निवासी राकेश वर्मा से की थी। 11 मार्च को बेटी की जलने से मौत हो गई। मामले में पति सहित ससुरालियों के खिलाफ गिरवा थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्यारोपित ससुर मैकूवर्मा की जमानत के लिए अधिवक्ता ने अर्जी डाली थी। न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने अर्जी खारिज कर दी। उघर, बिसंडा के पुनाहुर में छेड़छाड़ के विवाद में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। मामले में हत्यारोपित करन यादव और रामकेश यादव की जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी डाली गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया

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