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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन में मिलेगें 35 हजार

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी डा. प्रीतिलता ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपए तथा...

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन में मिलेगें 35 हजार
हिन्दुस्तान टीम,बांदाSun, 25 Aug 2019 11:01 PM
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी डा. प्रीतिलता ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपए तथा युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए देने का प्रावधान है। बताया कि यदि दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपए दिए जाएगें। शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीयवर्ष में हुआ है उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इच्छुक दिव्यांग योजना का लाभ के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है।

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