Balrampur News: घनी आबादी में बिक रहे थे पटाखे, 400 किलो बरामद
Balrampur News: बलरामपुर में गोविंदबाग मोहल्ले की एक दुकान में करीब 400 किलोग्राम अवैध पटाखे मिले। पुलिस ने मो. रईस को गिरफ्तार किया, जिसके पास लाइसेंस नहीं था। मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Balrampur News: बलरामपुर, संवाददाता। घनी आबादी वाले गोविंदबाग मोहल्ले में दुकान के अंदर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। कोतवाली नगर पुलिस ने मंगलवार रात छापा मारकर दुकान से करीब 400 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। पटाखे 14 बोरियों में रखे मिले। पुलिस ने मौके से मो. रईस (40) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास पटाखों की बिक्री का लाइसेंस नहीं मिला। एफआईआर के अनुसार, उपनिरीक्षक आनंद कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गोविंदबाग निवासी मो. रईस अपनी दुकान में अवैध तरीके से पटाखे रखकर बेच रहा है। घनी आबादी में पटाखों के भंडारण की सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही दुकान के अंदर मौजूद व्यक्ति सकपका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मो. रईस पुत्र अब्दुल अजीज बताया。
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में रईस ने दुकान में पटाखे और अन्य विस्फोटक सामग्री बिक्री के लिए रखे होने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अलग-अलग कंपनियों के विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए। इनमें बम, माचिस बम, फ्लावर पॉट, रॉकेट, पटाखे, स्पार्कलर्स, ग्राउंड चक्कर समेत कई तरह की आतिशबाजी शामिल थी। पुलिस ने सभी पटाखों को तौलवाया, जिनका कुल वजन करीब 400 किलो पाया गया।
लाइसेंस की अनुपलब्धता
लाइसेंस मांगा तो नहीं दिखा सका:पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उसे रात 10:56 बजे हिरासत में ले लिया। बरामद पटाखों को 14 बोरियों में रखकर सील किया गया और सुरक्षा की दृष्टि से थाना परिसर के आबादी रहित सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया। पुलिस ने बरामद पटाखों को नियमानुसार निष्क्रिय कराने के लिए बीडीएस टीम को रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी और बीएनएस की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर एक सितंबर की रात 11:50 बजे दर्ज हुई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अबुल खैर सिद्दीकी को सौंपी गई है।


