
उपभोक्ता फोरम ने बैंक पर लगाया जुर्माना
Balrampur News - बहराइच के मोहल्ला काजीपुरा निवासी मोहम्मद शमीम खान ने एटीएम से गायब 15 हजार रुपए की वापसी के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की। उपभोक्ता आयोग ने इलाहाबाद बैंक को आदेश दिया कि वह ब्याज सहित राशि लौटाए। यह मामला 17 सालों के बाद सुलझा, जिसमें मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि भी देनी होगी।
बहराइच । एटीएम मशीन से गायब रुपए को लेकर मोहल्ला काजीपुरा निवासी इलाहाबाद बैंक के ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में नौ नवंबर 2013 को परिवाद दाखिल कर रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई थी। जिस पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबन्धक को ब्याज सहित रुपए लौटाने आदेश जारी किया है। बहराइच शहर के मोहल्ला काजीपुरा निवासी मोहम्मद शमीम खान ने 29 दिसंबर 2007 को अपनी इलाहाबाद बैंक के एटीएम कार्ड से छावनी स्थित बैंक आफ बड़ौदा के एटीएम में इस्तेमाल कर पंद्रह हजार रुपए निकाले। लेकिन शमीम के खाते से रुपए कट गए और मशीन से रुपए नहीं निकले।
बैंक को शिकायत करने व सात साल चक्कर काटने के बाद ग्राहक ने 11 फरवरी 2014 को उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई। जहां जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने इलाहाबाद बैंक शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध आंशिक रूप से परिवाद स्वीकार करते हुए। यह आदेश दिया कि परिवादी को 15 हजार रुपए एवं परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित एक माह में अदा करें। साथ ही वाद व्यय मानसिक क्षतिपूर्ति बैंक आने जाने के खर्च के रूप में पांच हजार रुपए अतिरिक्त अदा करें। अन्यथा की स्थिति में 15 हजार रुपए का आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। इस तरह एटीएम से रुपए गायब होने के 17 साल 10 माह बाद पीड़ित ग्राहक को न्याय मिला ।

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