बलरामपुर:सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य
बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एपिडेमिक एक्ट के तहत शासन ने प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया...
बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एपिडेमिक एक्ट के तहत शासन ने प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। कहा कि अगर किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला मास्क बनाया जा सकता है। इस मास्क को साबुन से धुल कर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा आदि का प्रयोग मास्क के रूप में करें। बताया कि बिना मास्क के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट व आईपीसी की धारा के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।