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बलरामपुर:जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की सजा

बलरामपुर। संवाददाता जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को फास्ट ट्रैक...

बलरामपुर:जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बलरामपुरSat, 21 May 2022 10:30 PM
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बलरामपुर। संवाददाता

जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 25 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम खखरेभारी निवासी अतवारी ने वर्ष 2001 में गांव के ही छीटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अतवारी ने छीटू पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। एसपी ने बताया कि मामले के विचारण के दौरान छीटू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी के लिए घर पर गए पुलिस टीम पर छीटू ने जानलेवा हमला किया। उन्होंने बताया कि छीटू एक शातिर एवं मनबढ़ किस्म का अपराधी है। न्यायालय में मुकदमे की पैरवी क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमण सिंह व अभियोजन विभाग की ओर से किया गया। गवाहों के बयाव एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने छीटू को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 25 हजार रुपए अर्थ दंड देना होगा। अर्थ दंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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