ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश बलियाबिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेची तो मुकदमा

बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेची तो मुकदमा

जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने खुले में खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों या ठेले पर स्वच्छ खाद्य सामग्री ही बेचने के स्पष्ट...

बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेची तो मुकदमा
बलिया। निज संवाददाताWed, 13 Dec 2017 08:13 PM
ऐप पर पढ़ें

जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने खुले में खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों या ठेले पर स्वच्छ खाद्य सामग्री ही बेचने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। 

डीएम ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सभी अधिकारियों को  पूरे जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। स्पष्ट कहा है कि इसमें कोई भी पकड़ा जाए तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी अभियान के तहत बलिया शहर के ओक्डेनगंज पुलिस चौकी के पास दूध बेचने वाले करीब दर्जनभर दूधियों को रोककर नमूना लिया गया। सभी नमूनों की जांच होगी। खुले में मछली बेचने वालों को नियमानुसार लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित किया गया। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले के सभी किराना व जनरल स्टोर्स, होटल, रेस्टोरेंट एवं खुले में ठेला लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वालों को निर्देशित किया है कि विभाग से लाइसेंस बनवा लें। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचे जाने पर जुर्माना लगाने के साथ मुकदमा भी दर्ज करा दिया जाएगा। यह भी चेतावनी दी है कि अखबार एवं प्लास्टिक में खाद्य पदार्थ न बेचें। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार व संतोष कुमार आदि थे। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें