14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
Balia News - बलिया में 14 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें विभिन्न वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा, जैसे बैंक वसूली, किरायेदारी, आयकर, और अन्य वित्तीय मामलों से जुड़े प्रकरण।

बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसमें आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार गोंड ने बताया है कि लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़े मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस मामले, जनोपयोगी सेवाओं एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण आदि शामिल है। राजस्व/चकबंदी/श्रम वाद, चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद तथा अन्य छोटे- छोटे विवाद शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन (वाद दायर होने से पूर्व) मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किया जा सकेगा।
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