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साढ़ू की हत्या में उम्रकैद, 10 हजार का अर्थदंड

बलिया। निज संवाददाता करीब तीन साल पहले हुई युवक की हत्या में उसके साढ़ू को

साढ़ू की हत्या में उम्रकैद, 10 हजार का अर्थदंड
हिन्दुस्तान टीम,बलियाMon, 15 Mar 2021 07:21 PM
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बलिया। निज संवाददाता

करीब तीन साल पहले हुई युवक की हत्या में उसके साढ़ू को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कैद की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वीरेन्द्र सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अखिलेश सिंह ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के पिंडहरा (रघुनाथपुर) निवासी 40 वर्षीय राजबली राजभर की 14 जून 2019 को मक्के के खेत में सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी। अगले दिन यानि 15 जून की सुबह गांव का एक युवक खेतों की ओर शौच के लिये जाते समय राजबली का खून से लथपथ शव पड़ा देखा तो शोर मचाया। युवक की धारदार हथियार से सिर, बांह व गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में मृतक के पिता विजाधर राजभर की तहरीर पर पुलिस ने राजबली के साढ़ू सहतवार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर (बाबा के डेरा) निवासी बालकेश्वर राजभर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया।

विजाधर ने आरोप लगाया था कि बालकेश्वर का मेरे पुत्र राजबली के घर आना-जाना था। किन्हीं कारणों से मृतक उसे मना करता था इसको लेकर दोनों के बीच मारपीट भी हो चुकी थी। हत्या से एक दिन पहले भी राजबली व बालकेश्वर के बीच विवाद हुआ था। मामले की छानबीन कर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह ने आरोपित को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाया।

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