दहेज के हत्या के आरोपी पति को सात साल की सजा

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Balia News - बलिया, संवाददाता। करीब दो साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने

दहेज के हत्या के आरोपी पति को सात साल की सजा

बलिया, संवाददाता। करीब दो साल पुराने दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सात साल की सजा सुनायी है। न्यायालय ने उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साक्ष्य के अभाव में आरोपी ससुर को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।भीमपुरा थाना क्षेत्र के छुड़हरा निवासी सोनम ने 12 नवम्बर 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इसकी जानकारी होने के बाद पहुंचे मऊ जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र के जगदीपुर निवासी और मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या करने का आरोप लगया। उसने पुलिस को बताया कि 23 जून 2020 को बरौली राममंदिर में सोनम की शादी राजकुमार के साथ हुई थी।

कुछ दिनों तक उनका वैवाहिक जीवन ठीक से चलता रहा और दो बच्चे भी हुए। इसी बीच ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान करने लगे। उनकी प्रातड़ना से परेशान होकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। इस मामले में पुलिस ने पति के साथ ही ससुर चंद्रमा पर दहेज हत्या आदि का केस दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पुनीत कुमार गुप्ता ने पति को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विष्णु दत्त पांडेय ने पक्ष रखा।

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