Court Sentences Man to 25 Years for Rape of Minor in Ballia किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा, Balia Hindi News - Hindustan
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

Balia News - बलिया में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर 51,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसमें से 20,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। यह...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलियाTue, 13 May 2025 02:07 AM
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

बलिया, संवाददाता। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के करीब चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश दिया है। चार सितम्बर 2021 को एक महिला ने सुजायत निवासी छोटू सिंह के खिलाफ चितबड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने पुलिस को बताया कि मेरी नाबालिग बेटी खेत में घास काट रही थी। इसी बीच वहां पर पहुंचे आरोपी ने जबरिया दुष्कर्म किया तथा धमकी देते हुए भाग गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस तहकीकात करने लगी।

नौ अक्तूबर 2021 को पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथम कांत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

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