आरोपी को एक साल छह माह की सजा
Oct 19, 2024 06:39 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बलिया
Balia News - बलिया के अमांव निवासी अजय राम को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल छह महीने की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस ने उन्हें गांजा के साथ गिरफ्तार किया था, और...

बलिया। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी नरहीं थाना क्षेत्र के अमांव निवासी अजय राम को कोर्ट ने एक साल छह माह की सजा सुनायी है। न्यायालय ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को रसड़ा पुलिस ने गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। अर्थदंड नहीं देने पर सात दिन अतिरिक्त सजा देने का आदेश दिया गया है।
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