किशोरी से रेप मामले में दस वर्ष का कारावास
बहराइच, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट के जज वरुण मोहित...

बहराइच, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट के जज वरुण मोहित निगम ने किशोरी से रेप मामले में दोषसिद्ध अपराधी को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि जरवलरोड थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति के यहां गोंडा जिले के करनैलगंज थाने के मसौलिया निवासी महादेव पुत्र भगौती प्रसाद झाड़ फूंक करने आता था। दो अगस्त 2013 को वह इस घर में आया था। महादेव ने इस घर के व्यक्ति को बताया कि उसकी बेटी पर भूत है। भूत भगाने के लिए झाड़ फूंक के बहाने उसकी 13 वर्षीय बेटी को रात तीन बजे कमरे में ले जाकर रेप किया। बेटी की चीख से शंका होने पर जब लोग कमरे में घुसे, तो महादेव वहां से फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित पिता ने रेप व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया। किशोरी का मेडिकोलीगल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। पुलिस ने तहकीकात के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर कोर्ट में विचारण शुरू हुआ। गवाह आदि के बयान दर्ज कराए गए।
शनिवार को कोर्ट में जज ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से संत प्रताप सिंह के तर्कों को सुना। महादेव को दोषी पाए जाने पर जज ने उसे दस वर्ष की सश्रम सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
