पाक्सो एक्ट पर संगोष्ठी, बच्चों को दी सुरक्षा की जानकारी
बहराइच में शिवांशु सुशील महाविद्यालय में नालसा ई-जागृति स्कीम 2025 के अंतर्गत 'सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें छात्रों को पाक्सो अधिनियम 2012 के तहत बाल संरक्षण की जानकारी दी गई। प्राचार्य ने सुरक्षित बचपन को उज्ज्वल भविष्य की नींव बताया और अभिभावकों से बच्चों को गुड टच-बैड टच समझाने की अपील की।

बहराइच,संवाददाता। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के निर्देशन में शिवांशु सुशील महाविद्यालय सुहापारा में नालसा ई-जागृति स्कीम 2025 के अंतर्गत ‘सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य’ विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पाक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. राजेश तिवारी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन ही देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल एड क्लीनिक प्रभारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पाक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न व अश्लीलता जैसे अपराधों से संरक्षण देता है।
मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है।संस्थापक आनंद मोहन प्रधान ने कहा कि यौन अपराध की जानकारी होने पर सूचना देना हर नागरिक का दायित्व है। बच्चों की पहचान गोपनीय रखें व मानसिक सहयोग दें। अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को गुड टच-बैड टच समझाएं और संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। अंत में सभी ने बच्चों के भयमुक्त भविष्य का संकल्प लिया। प्राध्यापक दिलीप कुमार, अमित श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, गंगा राम सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


